पीजी मेडिकल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर कोर्ट मंगलवार को नई याचिकाओं की करेगा सुनवाई

By भाषा | Published: June 4, 2019 05:07 AM2019-06-04T05:07:12+5:302019-06-04T05:07:12+5:30

HC to hear new petitions on Tuesday on EWS reservation case in PG Medical | पीजी मेडिकल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर कोर्ट मंगलवार को नई याचिकाओं की करेगा सुनवाई

पीजी मेडिकल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर कोर्ट मंगलवार को नई याचिकाओं की करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय सोमवार को कुछ मेडिकल छात्रों की उन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए फिर से मेधा सूची तैयार किए जाने के बाद नए सिरे से काउंसलिंग का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ शुरू में नयी याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं थी लेकिन वह मंगलवार को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गयी।

नयी याचिकाओं में से एक सागर सारदा द्वारा दायर की गयी है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस तथ्य को देखते हुए ‘‘नयी सीट मैट्रिक्स’’और दाखिला के लिए नए सिरे से काउंसलिंग आदि की अनुमति दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि 31 मई की समय-सीमा हमें परेशान कर रही है जो पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की खातिर इस अदालत द्वारा तय किया गया है। पीठ ने कहा कि छात्रों को इस उद्देश्य के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत नहीं भागना चाहिए। कुछ अन्य मेडिकल छात्रों द्वारा एक नयी याचिका भी दायर की गयी है जिसमें मौजूदा सत्र में प्रवेश में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण बहाल करने का अनुरोध किया गया है। 

Web Title: HC to hear new petitions on Tuesday on EWS reservation case in PG Medical

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