हरियाणा कैबिनेट ने ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 को दी मंजूरी, बेसिक पे + DA का अतिरिक्त 10% मिलेगा, मोरनी, हथीन और नूंह में पोस्टिंग चाहने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त लाभ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 4, 2025 20:01 IST2025-11-04T20:01:03+5:302025-11-04T20:01:03+5:30

नई पॉलिसी के तहत, ज़ोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। पहले, जिन शिक्षकों ने "राज्य में कहीं भी" का विकल्प चुना था और बाद में मोरनी हिल्स क्षेत्र या मेवात जिले में खाली जगहों पर पोस्टिंग दी गई थी।

haryana cm nayab saini approves Draft Teachers Transfer Policy 2025 Additional 10% Basic Pay DA additional benefits teachers seeking posting Morni, Hathin and Nuh | हरियाणा कैबिनेट ने ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 को दी मंजूरी, बेसिक पे + DA का अतिरिक्त 10% मिलेगा, मोरनी, हथीन और नूंह में पोस्टिंग चाहने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त लाभ

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Highlightsप्रस्तावित संशोधित पॉलिसी मौजूदा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी - 2023 की जगह लेगी।निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समान रूप से और मांग के आधार पर सुनिश्चित करना है।10% और गेस्ट शिक्षकों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की निश्चित राशि मिलती थी।

चंडीगढ़ःहरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में "ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 2025" को मंज़ूरी दे दी है, जो काफी हद तक मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अनुरूप ही है। प्रस्तावित संशोधित पॉलिसी मौजूदा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी - 2023 की जगह लेगी।

 ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 का मकसद छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करते हुए, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की तैनाती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समान रूप से और मांग के आधार पर सुनिश्चित करना है।

नई पॉलिसी के तहत, ज़ोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। पहले, जिन शिक्षकों ने "राज्य में कहीं भी" का विकल्प चुना था और बाद में मोरनी हिल्स क्षेत्र या मेवात जिले में खाली जगहों पर पोस्टिंग दी गई थी, जिनके लिए किसी भी शिक्षक ने विकल्प नहीं चुना था, उन्हें बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता (नियमित शिक्षकों के लिए) का अतिरिक्त 10% और गेस्ट शिक्षकों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की निश्चित राशि मिलती थी।

 संशोधन के अनुसार, इस प्रावधान को अब संशोधित किया गया है। जो शिक्षक पंचकूला जिले के मोरनी ब्लॉक, पलवल जिले के हथीन ब्लॉक और नूंह जिले में स्थित स्कूलों में काम करना जारी रखना चाहते हैं या पोस्टिंग का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अब बेसिक पे प्लस डी.ए. (नियमित शिक्षकों के लिए) का अतिरिक्त 10% या प्रति माह 10,000 रुपये (गेस्ट शिक्षकों के लिए), जैसा भी लागू हो, का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

खाली जगहों का आवंटन प्रत्येक शिक्षक द्वारा अर्जित कुल कम्पोजिट स्कोर के आधार पर तय किया जाएगा, जिसकी गणना 80 अंकों में से की जाएगी। आयु मुख्य कारक होगी, जिसका अधिकतम वेटेज 60 अंक का होगा। महिलाओं, महिला-मुखिया परिवारों, विधवाओं, विधुरों, दिव्यांग व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों और छात्रों के परिणामों में सुधार दिखाने वाले शिक्षकों जैसी विशेष श्रेणियों के लिए, इन श्रेणियों के शिक्षकों के लिए अधिकतम 20 अंक प्रदान किए गए हैं। 

इसके अलावा, प्रमुख दंड की अवधि के दौरान शिक्षक के लिए 10 अंकों की कटौती की व्यवस्था भी की गई है। यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण निर्णयों से व्यथित है, तो वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। अंत में, दंपत्ति मामले में विशेष पाँच योग्यता अंक अब एक कर्मचारी को पति/पत्नी के पदस्थापन स्थान के बीच की दूरी पर किसी भी प्रतिबंध के बिना उपलब्ध होंगे।

Web Title: haryana cm nayab saini approves Draft Teachers Transfer Policy 2025 Additional 10% Basic Pay DA additional benefits teachers seeking posting Morni, Hathin and Nuh

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