Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की, अधूरी रही दलील, अगली सुनवाई 30 मई को, जानें घटनाक्रम

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 26, 2022 05:53 PM2022-05-26T17:53:05+5:302022-05-26T17:54:38+5:30

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला जज एके विश्वेश ने सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता से सम्बंधित मामले पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए 26 मई की तारीख नियत की थी।

Gyanvapi Masjid Case Varanasi Muslim side started arguments 30th May Advocate Vishnu Jain, Hindu side's lawyer uttar pradesh | Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की, अधूरी रही दलील, अगली सुनवाई 30 मई को, जानें घटनाक्रम

अगली सुनवाई के दिन अधूरी दलील को जारी रखा जाएगा।

Highlightsआज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है अभी उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है।सोमवार को 2 बजे उनकी बहस जारी रहेगी।अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई नियत कर दी है।

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर बृहस्पतिवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिये 30 मई की तारीख नियत की है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है अभी उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है। सोमवार को 2 बजे उनकी बहस जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने हमारी याचिका के पैराग्राफ पढ़े और यह बताने की कोशिश की कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है, तभी हस्तक्षेप किया और अदालत को बताया कि हमारे पास विशिष्ट अधिकार हैं और सभी दलीलें दी गई हैं।

मुस्लिम पक्ष ने तर्क में कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग पाए जाने की 'अफवाहें' जानबूझकर भ्रम पैदा करने के लिए बनाई गई थीं। मामले की सुनवाई गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में शुरू हुई।

शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने आज मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने) पर अपनी दलील रखी। हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पायी, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई नियत कर दी है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के दिन अधूरी दलील को जारी रखा जाएगा।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला जज एके विश्वेश ने सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता से सम्बंधित मामले पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए 26 मई की तारीख नियत की थी। इसके साथ ही अदालत ने ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी परिसर में अदालत द्वारा नियुक्त आयोग की वीडियोग्राफी-सर्वे कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया है। 

Web Title: Gyanvapi Masjid Case Varanasi Muslim side started arguments 30th May Advocate Vishnu Jain, Hindu side's lawyer uttar pradesh

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे