गुजरात की अदालत ने पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

By भाषा | Published: January 19, 2021 09:34 PM2021-01-19T21:34:30+5:302021-01-19T21:34:30+5:30

Gujarat court issues arrest warrant against journalist Paranjoy Guha Thakurata | गुजरात की अदालत ने पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

गुजरात की अदालत ने पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

अहमदाबाद, 19 जनवरी गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा की एक अदालत ने अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

नयी दिल्ली की निजामुद्दीन थाना पुलिस को निर्देश जारी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप सोनी की अदालत ने कहा, ‘‘भादंसं की धारा 500 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जाता है। आपको उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने और मेरे समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है।’’

पत्रकार ने 2017 में अडानी समूह को सरकार की ओर से ‘‘500 करोड़ रुपये का उपहार’ मिलने की खबर प्रकाशित की थी, इसी को लेकर समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

प्रतिक्रिया के लिए संपर्क करने पर ठाकुराता ने कहा कि उन्हें अदालत के आदेश के संबंध में जानकारी नहीं है और साथ ही उन्होंने अपने वकील से बात करने को कहा।

उनके वकील आनंद याग्निक ने कहा, ‘‘हमें अभी तक (अदालत से) सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास यह सूचना (गिरफ्तारी वारंट की) मीडिया के माध्यम से पहुंची है।’’

उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने पत्रिका के संपादक सहित सभी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, सिर्फ पत्रकार के खिलाफ शिकायत कायम है।

वकील ने कहा कि ‘‘लेख प्रकाशित करने वाली पत्रिका आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, सह-लेखक के खिलाफ भी मामला वापस ले लिया गया है लेकिन आप लेखक के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ले रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘हमने अदालत में मुकदमा खरिज करने की अर्जी दी है।’’

वकील ने बताया कि महामारी के कारण अदालत में सुनवाई बाधित होने की वजह से अडानी समूह द्वारा दायर मुकदमे पर सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने कहा कि वह समुचित आदेश देगी।

उन्होंने कहा, ‘‘आज उन्होंने समुचित आदेश दिया है।

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Web Title: Gujarat court issues arrest warrant against journalist Paranjoy Guha Thakurata

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