Unlock 4: गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, मेट्रो को मिली इजाजत, जानें किन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
By स्वाति सिंह | Published: August 29, 2020 07:58 PM2020-08-29T19:58:47+5:302020-08-29T20:05:32+5:30
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेज को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है।
Govt of India announces guidelines for ‘Unlock 4’ to be in force till September 30. pic.twitter.com/tpZTcBeVaY
— ANI (@ANI) August 29, 2020
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस की बड़ी बातें-
https://twitter.com/hashtag/Unlock4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Unlock4 Social/academic/sports/entertainment/cultural/religious/ political functions & other congregations will be permitted with a ceiling of 100 persons, from Sept 21: Govt of India https://t.co/TB1aevteYu">https://t.co/TB1aevteYu
— ANI (@ANI) https://twitter.com/ANI/status/1299713333692514306?ref_src=twsrc%5Etfw">August 29, 2020
- 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
-सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
-कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।
-राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
-21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
-राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।