खुशखबरी: लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जानें 10 खास बातें
By सुमित राय | Updated: May 1, 2020 18:04 IST2020-05-01T18:04:40+5:302020-05-01T18:04:40+5:30
लॉकडाउन में राज्यों की मांग पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। जानें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जुड़ी 10 खास बातें..

खुशखबरी: लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है और इस कारण अलग-अलग राज्यों मजदूरों के अलावा छात्र, पर्यटक और तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। इन लोगों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा कई अधिकारी शामिल रहे।
रेल मंत्रालय ने सभी जोन्स के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि वे राज्यों से उनकी डिमांड का पता करें। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ट्रेनों में यात्रा के लिए भी दिशानिर्देश जारी किया है, जिसका पालन करना आवश्यक होगा।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जुड़ी 10 खास बातें
1. फंसे हुए व्यक्तियों को भेजने और बुलाने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्वांइट टू प्वाइंट तक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
2. रेल मंत्रालय अपने मूवमेंट के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय कर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
2. एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर करने वालों यात्रियों की स्क्रीनिंग करनी होगी और जिन लोगों में लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें ही ट्रेन में सफर करने की अनुमति होगी।
3. राज्य सरकार को सैनिटाइज बस से यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना होगा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
4. गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद यात्रियों को राज्य सरकार रिसीव करेगी और उनकी स्क्रीनिंग करेगी। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को यात्रियों के क्वारंटाइन की भी व्यवस्था करनी होगी।
5. यात्रियों को भेजने वाले राज्य उनके खाने और पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही लंबे रूट की ट्रेनों में यात्रियों को रेलवे द्वारा खाना दिया जाएगा।
6. विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों के अलावा तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों में यात्रा की अनुमति होगी।
7. सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को फेस कवर या फेस मास्क का उपयोग करना होगा।
8. टिकटों की बिक्री के लिए दिशानिर्देश रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा। रेलवे इसके अलावा स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।
10. ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी की जाएगी।