जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

By भाषा | Published: November 28, 2020 11:29 AM2020-11-28T11:29:25+5:302020-11-28T11:29:25+5:30

Governor approves ordinance against forced conversion | जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

लखनऊ, 28 नवंबर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है।

उत्‍तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (विधायी) अतुल श्रीवास्‍तव ने राज्‍यपाल की मंजूरी के बाद 'उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020' की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी।

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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Web Title: Governor approves ordinance against forced conversion

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