शासकीय सेवक आश्रित सदस्यों का करा सकेंगे इलाज

By राजेंद्र पाराशर | Published: June 12, 2019 05:07 AM2019-06-12T05:07:55+5:302019-06-12T05:07:55+5:30

प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिए जाने के लिए सरकार का आय सीमा बढ़ा दी है.

Government servants can help the dependent members | शासकीय सेवक आश्रित सदस्यों का करा सकेंगे इलाज

शासकीय सेवक आश्रित सदस्यों का करा सकेंगे इलाज

प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिए जाने के लिए सरकार का आय सीमा बढ़ा दी है. अभी तक सरकारी कर्मचारियों के एक लाख रुपए मासिक आमदनी वाले आश्रितों को ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी है. इसका लाभ प्रदेश के करीब तीन लाख कर्मचारियों के आश्रितों को मिल सकेंगा.

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम में पूर्ण आश्रित सदस्य की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए वार्षिक थी, जिसके चलते परिवार के ऐसे सदस्य माता, पिता, पत्नी, पति अथवा बच्चें जो 8300 रुपए प्रतिमाह से अधिक कमाते थे, पर पूर्णत: आश्रित नहीं माने जाते थे और इनके इलाज पर खर्च होने वाले राशि की प्रतिपूर्ति शासकीय सेवक को नही की जाती थी, जिससे शासकीय सेवक को अपने परिवार के सदस्यों का महंगा इलाज करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था.

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री शर्मा ने मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की थी कि राज्य शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा सातवां वेतनमान देने से आय में वृद्धि होने के बाबजूद मंहगाई एवं चिकित्सा दरों में अत्याधिक वृद्धि होने के दृष्टिगत पूर्णत आश्रित सदस्यों की आय सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 3 लाख वार्षिक किया जाए.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने परिपत्र जारी कर शासकीय सेवक के माता-पिता जिनकी अधिकतम आय पेंशन एवं अन्य साधनों को शामिल करते हुए 25 हजार रुपए मासिक अर्थात 3 लाख वार्षिक है को शासकीय सेवक पर पूर्णत: आश्रित मान्य किया है जिसके चलते अब शासकीय सेवक माता पिता का इलाज कराकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है.

Web Title: Government servants can help the dependent members

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