'मंत्रियों, विधायकों के परिवारों को गोदाम खोलने पर सब्सिडी नहीं मिलने के प्रावधान को हटाए सरकार'
By भाषा | Updated: September 18, 2021 20:32 IST2021-09-18T20:32:52+5:302021-09-18T20:32:52+5:30

'मंत्रियों, विधायकों के परिवारों को गोदाम खोलने पर सब्सिडी नहीं मिलने के प्रावधान को हटाए सरकार'
जयपुर, आठ सितंबर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार को राज्य सरकार से उस प्रावधान को हटाने को कहा जो पूर्व और मौजूदा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला परिषद अध्यक्षों के परिवार के सदस्यों को गोदामों को खोलने पर 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ लेने से रोकता है।
माकपा विधायक बलवान पूनिया ने शून्यकाल के दौरान विधानसभा में मामला उठाया और मांग की कि राज्य सरकार अपनी अधिसूचना में संशोधन करे।
पूनिया ने कहा कि पूर्व और मौजूदा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला परिषद अध्यक्षों के परिवारों को अधिसूचना में किसान परिवार नहीं माना गया है।
इस मुद्दे पर चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन को बताया कि गोदाम खोलने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है जबकि शेष को 25 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।
मंत्री ने कहा कि अधिसूचना दो सितंबर को जारी की गई थी और इसमें पीएम-किसान योजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किसान की दी गई परिभाषा को शामिल किया गया है।
धारीवाल ने राज्य सरकार के किसान और गैर-किसान परिवारों के वर्गीकरण का बचाव करते हुए कहा कि गैर-किसान परिवारों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।
विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भारत सरकार की किसान की परिभाषा किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में है और इसे इस योजना पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक उद्यमशीलता गतिविधि है।
उन्होंने सरकार से इस श्रेणी में परिभाषित लोगों के परिवार के सदस्यों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने के लिए अधिसूचना से शर्त हटाने को कहा।
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