'सिली सोल्स कैफे एंड बार हमारा है', स्मृति ईरानी की बेटी पर लग रहे आरोपों के बीच गोवा के एक परिवार का दावा
By शिवेंद्र राय | Published: July 30, 2022 12:51 PM2022-07-30T12:51:42+5:302022-07-30T12:54:34+5:30
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी गोवा में अवैध बार चलाती हैं। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। गोवा के एक स्थानीय परिवार ने दावा किया है कि सिली सोल्स कैफे एंड बार उनका है और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है।
पणजी: केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद स्मृति ईरानीगोवा में चल रहे सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि बार ईरानी की बेटी चलाती हैं। इस मामले को लेकर खूब बवाल भी हुआ। अब इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आया है। गोवा के एक स्थानीय परिवार ने 29 जुलाई को आबकारी कमिश्नर को बताया कि इस पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उसके पास है और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आबकारी कमिश्नर नारायण एम गाड की तरफ से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बाद एंथनी और उनके बेटे डीन डी गामा ने जवाब देते हुए बताया कि यह पूरी संपत्ति उनकी है। इसका मालिकाना हक भी उन्हीं के पास है और उन्होंने किसी भी तरह के कानून का उल्लंधन नहीं किया है। बता दें कि इस बार के संबंध में कुछ दिनों पहले एक वकील ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि बार का लाइसेंस एक मृत व्यक्ति के नाम पर रीन्यू कराया गया। शिकायत में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाया गया था। इसी शिकायत पर आबकारी कमिश्नर नारायण एम गाड की तरफ से नोटिस जारी किया गया था।
अदालत तक पहुंच चुका है स्मृति ईरानी-कांग्रेस का टकराव
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी गोवा में अवैध बार चलाती हैं। स्मृति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि मेरी बेटी 18 साल की है, जो राजनीति नहीं करती। वह एक कॉलेज की छात्रा है, वह बार नहीं चलाती है। ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने कांग्रेस के तीन नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया था।