मथुरा में जघन्य हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

By भाषा | Published: February 20, 2021 10:14 PM2021-02-20T22:14:58+5:302021-02-20T22:14:58+5:30

Four people imprisoned for life in a case of heinous murder in Mathura | मथुरा में जघन्य हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

मथुरा में जघन्य हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

(खबर में आवश्यक बदलाव के साथ)

मथुरा, 20 फरवरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बृहस्पतिवार को सेशन कोर्ट ने छह साल पहले हुई हत्या के एक मामले में तीन भाइयों और उनके बहनोई को एक युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर चारों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार (द्वितीय) ने तीन भाइयों अशोक, नंदू व दिनेश के साथ उनके बहनोई विष्णु को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि 28 सितंबर 2014 को विष्णु के साथ हुई मामूली कहासुनी में चारों ने मिलकर पीड़ित तरुण रावत की हत्या कर दी थी।

न्यायाधीश के फैसला सुनाने के बाद चारों दोषियों को तुरंत पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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Web Title: Four people imprisoned for life in a case of heinous murder in Mathura

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