आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना ने अदालत में आत्मसमर्पण किया
By भाषा | Published: September 30, 2021 07:57 PM2021-09-30T19:57:26+5:302021-09-30T19:57:26+5:30
मुजफ्फरनगर (उप्र), 30 सितंबर भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना ने यहां 2014 के आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बृहस्पतिवार को एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने भड़ाना को जमानत प्रदान की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने 20-20 हजार रुपये के दो मुचलके पेश करने के बाद भड़ाना की जमानत याचिका मंजूर की।
हरियाणा कैबिनेट में मंत्री रहे भड़ाना को सुनवाई के लिए 13 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से विधायक रहे भड़ाना के लंबे समय से इस मामले में अदालत में पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
पूर्व विधायक पर वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बनत कस्बे में बिना अनुमति के एक जनसभा आयोजित करने का आरोप है।
पुलिस ने इस संबंध में भड़ाना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा लागू आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया था। मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले भड़ाना फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के भाई हैं।
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