AIIMS सुरक्षाकर्मियों से मारपीट मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार, 2 साल की सजा के साथ लगा 1 लाख का जुर्माना

By अमित कुमार | Published: January 23, 2021 02:26 PM2021-01-23T14:26:58+5:302021-01-23T14:28:56+5:30

एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर नौ सितंबर 2016 को मामला दर्ज किया गया था। जिसका फैसला कोर्ट ने अब सुनाया है।

Former Delhi Minister Somnath Bharti for assaulting AIIMS security staff in 2016, could go to jail for up to 2 years | AIIMS सुरक्षाकर्मियों से मारपीट मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार, 2 साल की सजा के साथ लगा 1 लाख का जुर्माना

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती। (फाइल फोटो)

Highlightsसोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोगों को बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा सुनाई है।

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दोषी पाया है। इसके तहत सोमनाथ भारती पर 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अदालत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 2016 में एक सुरक्षा कर्मी पर कथित हमले से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्हें उनकी कथित टिप्पणी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने 14 जनवरी को भारती के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। 

इससे पहले आरोपी के वकील मोहम्मद इरशाद ने अदालत में उनकी ओर से आवेदन दाखिल कर बताया था कि वह उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं और उन्हें पेशी से छूट दी जाए। एक अदालत ने इस मामले में भारती को जमानत दे दी थी। भारती और अन्य के खिलाफ दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज था।

Web Title: Former Delhi Minister Somnath Bharti for assaulting AIIMS security staff in 2016, could go to jail for up to 2 years

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