मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, दो साल बाद आएंगे तिहाड़ जेल से बाहर
By रुस्तम राणा | Updated: October 18, 2024 17:26 IST2024-10-18T16:48:10+5:302024-10-18T17:26:32+5:30
आप नेता सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, दो साल बाद आएंगे तिहाड़ जेल से बाहर
नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी। वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन मामले में करीब 18 महीने से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने जैन को जमानत देते हुए कहा कि आप नेता ने लंबे समय तक कारावास की सजा भुगती है और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें त्वरित सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था।
जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।
#WATCH | Counsel for Satyendar Jain, Vivek Jain says, "Rouse Avenue Trial Court has granted bail to Satyendar Jain. The trial court said that he has suffered a long incarceration...Most likely he will come out today..." https://t.co/zWE6C8ihrOpic.twitter.com/zO27GxZxMj
— ANI (@ANI) October 18, 2024