अडानी-हिंडबनर्ग मामला: शेयरों में आई गिरावट की जांच के लिए SC ने विशेषज्ञ पैनल का किया गठन, सेबी को दिया जांच का निर्देश
By मनाली रस्तोगी | Published: March 2, 2023 11:06 AM2023-03-02T11:06:32+5:302023-03-02T11:12:52+5:30
अडानी-हिंडबनर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शेयरों में हालिया आई गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में समिति के गठन का आदेश दिया।
नई दिल्ली: अडानी-हिंडबनर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शेयरों में हालिया आई गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में समिति के गठन का आदेश दिया। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी, निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय सुझाएगी।
Supreme Court directs SEBI to investigate whether there has been a violation of Section 19 of SEBI rules, whether there was any manipulation of stock prices.
— ANI (@ANI) March 2, 2023
Supreme Court directs SEBI to conduct investigation within 2 months and submit a status report.
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।
वहीं, पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में समिति के पूर्व न्यायाधीश ओ पी भट, जे पी देवदत्त भी के सदस्य होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में नंदन नीलेकणि, के वी कामत, सोमशेखरन सुंदरसन शामिल हैं। समिति में छह सदस्य होंगे।