चारा घोटाला: लालू यादव पेशी के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंचे, दर्ज होगा बयान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 16, 2020 11:28 AM2020-01-16T11:28:44+5:302020-01-16T11:28:44+5:30
मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका छह दिसंबर 2019 को खारिज कर दी थी।
चारा घोटाला मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पेशी क लिए गुरुवार (16 जनवरी) को सीबीआई कोर्ट पहुंचे। यहां सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू यादव का बयान दर्ज किया जाएगा। मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव आरोपी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब तक 108 आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सीबीआई अदालत ने लालू को इस मामले में भारतीय दंड संहिता:आइपीसीः और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम:पीसी एक्टः के तहत सात.- सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है।
Ranchi: Rashtriya Janata Dal (RJD) Chief Lalu Yadav brought to a Central Bureau of Investigation (CBI) Court for hearing in one of the cases related to fodder scam. pic.twitter.com/8q98u7E2w0
— ANI (@ANI) January 16, 2020
अर्थात् इस मामले में लालू को कुल चौदह वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है। इस मामले की सुनवाई पिछली दो तारीखों से उच्च न्यायालय में द्वितीय पारी में शोक सभा के चलते नहीं हो सकी थी। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 22 नवंबर को और फिर 29 नवंबर को दोपहर बाद होनी थी लेकिन उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के निधन के चलते द्वितीय पारी में न्यायालय में शोक सभा हुई और सुनवाई नहीं हो सकी थी।
मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका छह दिसंबर 2019 को खारिज कर दी थी। लालू चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज करा रहे हैं।