खत्म हो गई थी लाइसेंस की अवधि, अग्निशमन विभाग से NOC नहीं, अयोग्य डॉक्टर: सामने आईं न्यू बोर्न बेबी केयर हॉस्पिटल से चौंकाने वाली खामियां
By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2024 07:32 AM2024-05-27T07:32:47+5:302024-05-27T07:33:30+5:30
पुलिस ने कहा कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था और सुविधा में कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था।
नई दिल्ली: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों का निजी अस्पताल लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद चल रहा था। पुलिस ने रविवार को कहा कि इसमें योग्य डॉक्टर भी नहीं थे और अग्निशमन विभाग से भी कोई मंजूरी नहीं थी। बता दें कि इस निजी अस्पताल में शनिवार देर रात भीषण आग में सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई।
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने कहा, "दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को जारी किया गया लाइसेंस 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका है। यहां तक कि उक्त अस्पताल को जारी किया गया लाइसेंस भी केवल पांच बिस्तरों के लिए ही अनुमति दी गई है।" चौधरी ने कहा कि घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात शिशु भर्ती थे।
उन्होंने कहा, "जांच के दौरान हमें पता चला कि डॉक्टर नवजात शिशु प्रोत्साहन देखभाल की आवश्यकता वाले नवजात बच्चों के इलाज के लिए योग्य/सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे केवल बीएएमएस डिग्री धारक हैं।" पुलिस ने आगे कहा कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था और सुविधा में कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था।
अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल के पास विभाग से कोई एनओसी भी नहीं थी। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, "बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं है। बाकी हम सोमवार को एनओसी से संबंधित दस्तावेज भी जांचेंगे।" शनिवार रात से फरार चल रहे अस्पताल के मालिक को दिल्ली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने अग्निकांड की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।
बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉ नवीन से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पता चला है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 304 लगाने पर विचार कर रही है। कथित तौर पर नवीन कई अन्य बेबी केयर सेंटर्स के भी मालिक हैं।