ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा खुश, कहा- यह पीएम मोदी के लिए एक और जीत है

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 7, 2022 12:36 PM2022-11-07T12:36:37+5:302022-11-07T12:40:50+5:30

उच्चतम न्यायालय ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को दो के मुकाबले तीन मतों के बहुमत से सोमवार को बरकरार रखा।

EWS Reservation BJP Appreciates Court's Decision Calls It Prime Minister's Victory | ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा खुश, कहा- यह पीएम मोदी के लिए एक और जीत है

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा खुश, कहा- यह पीएम मोदी के लिए एक और जीत है

Highlightsसुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने के फैसले की भाजपा ने सराहना की।भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के दृष्टिकोण के लिए यह एक और बड़ा श्रेय है।

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने के फैसले की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सराहना करते हुए, इसे देश के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने “मिशन” में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत करार दिया। भाजपा महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष ने कहा, “उच्चतम न्यायालय ने अनारक्षित वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के दृष्टिकोण के लिए यह एक और बड़ा श्रेय है। सामाजिक न्याय की दिशा में एक ओर कदम।” इस विचार पर सहमति व्यक्त करते हुए भाजपा महासचिव सी. टी. रवि ने कहा कि यह फैसला भारत के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने “मिशन” में मोदी के लिए एक और जीत है।

उच्चतम न्यायालय ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को दो के मुकाबले तीन मतों के बहुमत से सोमवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। 

Web Title: EWS Reservation BJP Appreciates Court's Decision Calls It Prime Minister's Victory

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