चुनाव हलफनामा मामला: महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फड़नवीस को राहत नहीं, कोर्ट ने 24 जनवरी को उपस्थित रहने को कहा

By भाषा | Published: January 4, 2020 06:31 PM2020-01-04T18:31:59+5:302020-01-04T18:33:27+5:30

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के वकील उदय डाबले ने शुक्रवार को अदालत से कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के प्रचार और निगरानी में व्यस्त हैं। डाबले ने अदालत से कहा कि इसके अलावा वह बेमौसमी वर्षा से प्रभावित किसानों से मिल रहे हैं ताकि राज्य सरकार से राहत के लिए सम्पर्क करने से पहले नुकसान का जायजा लिया जा सके।

Election affidavit case: No relief to former Maharashtra CM Devendra Fadnavis, next hearing on 24th | चुनाव हलफनामा मामला: महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फड़नवीस को राहत नहीं, कोर्ट ने 24 जनवरी को उपस्थित रहने को कहा

फड़नवीस के वकील ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के प्रचार और निगरानी में व्यस्त हैं।

Highlightsचुनाव हलफनामा मामले में फड़नवीस को अदालत से राहत नहीं मिली है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर एम सातव ने मामले की अगली सुनवायी 24 जनवरी तय की।

 नागपुर की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को उस शिकायत के मामले में पेशी से छूट दे दी जिसमें मांग की गई थी कि चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर आपराधिक कार्यवाही चलायी जाए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर एम सातव ने मामले की अगली सुनवायी 24 जनवरी तय की। अदालत ने यद्यपि कहा, ‘‘आरोपी अगली सुनवायी पर अदालत के समक्ष अवश्य उपस्थित रहें और अगली तिथि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।’’ यह दूसरा मौका था जब फड़नवीस ने अदालत से पेशी से छूट मांगी थी।

फड़नवीस के वकील उदय डाबले ने शुक्रवार को अदालत से कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के प्रचार और निगरानी में व्यस्त हैं। डाबले ने अदालत से कहा कि इसके अलावा वह बेमौसमी वर्षा से प्रभावित किसानों से मिल रहे हैं ताकि राज्य सरकार से राहत के लिए सम्पर्क करने से पहले नुकसान का जायजा लिया जा सके।

अदालत ने बयान को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि फड़नवीस को अगली सुनवायी को उपस्थित रहना चाहिए। अदालत सतीश उइके नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर सुनवायी कर रही थी जिसमें मांग की गई थी कि 2014 में फड़नवीस द्वारा चुनावी हलफनामें में उनके खिलाफ दो मामलों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए।

Web Title: Election affidavit case: No relief to former Maharashtra CM Devendra Fadnavis, next hearing on 24th

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