शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

By भाषा | Published: August 26, 2021 06:38 PM2021-08-26T18:38:58+5:302021-08-26T18:38:58+5:30

Education Department issued standard operating procedure for schools | शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये कक्षा में कुछ मिनटों के लिये यौगिक क्रियाएं करवाने का सुझाव दिया है। सरकार द्वारा राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों (राजकीय एवं गैर राजकीय) में कक्षा शिक्षण के लिये अनुमत किये जाने के परिपेक्ष्य में एक सितम्बर से कक्षा 9 से 12 के लिये कक्षा शिक्षण प्रारंभ किये जाने के क्रम में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई। एसओपी में विभाग ने अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों के आने जाने का अलग-अलग समय रखने को कहा है ताकि एक समय में भीड एक स्थान पर एकत्रित ना हो पाए। इसके अनुसार अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों के लिए विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान का समय अलग-अलग रखा जाना चाहिए जिससे प्रवेश एवं निकास के समय भीड एक स्थान पर एकत्रित ना हो। एसओपी के अनुसार एक पारी के विद्यालय में कक्षा 9 व 11 का आगमन समय सुबह 7.30 बजे तथा प्रस्थान समय दोपहर 12.30 बजे जबकि कक्षा 10 व 12 के लिये आगमन समय सुबह 8 बजे तथा प्रस्तान समय दोपहर 1 बजे रखा जाये। इसके अनुसार इसी तरह दो पारी विद्यालय में कक्षा 9 व 11 का आगमन समय दोपहर 12.30 बजे तथा प्रस्थान सांय 5.30 बजे और कक्षा 10 व 12 का आगमन समय दोपहर 1 बजे तथा प्रस्थान सांय 6 बजे रखा जाये। विद्यार्थियों के बार-बार बाहर अथवा निवास स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध रखा जाये तथा छात्रावास में अवांछित आगन्तुकों के प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध रखा जाये।एसओपी के अनुसार विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिये, खासतौर पर लॉकडाउन के बाद विभाग ने कक्षाओं में कुछ मिनटों के लिये यौगिक क्रियाएं करवाने का सुझाव दिया है। एसओपी के अनुसार आगामी निर्देश तक विद्यालयों में प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन/रैली/सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी। यथासंभव विद्यालयों एयर कण्डीशनर का उपयोग नहीं किया जाये। यदि किया जाता है तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य ही रखा जाये। एसओपी के अनुसार विद्यालय में मध्यान्ह भोजन नहीं बनाया जाएगा, सूखा राशन बांटा जाएगा। सभी कर्मचारी सदस्य एवं विद्यार्थी आवश्यक रूप से फेस मास्क पहनें व सामाजिक दूरियों की पालना की जाये। विद्यालयों में प्रतिदिन साफ सफाई का प्रबंध के साथ-साथ सेनेटाइजेशन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाये। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थिति के लिये अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जाये। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से इस वर्ष अप्रैल में लॉकडाउन लगाये जाने के कारण स्कूल बंद कर दिये गये थे।

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Web Title: Education Department issued standard operating procedure for schools

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