ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन, कल पेश होने को कहा
By विनीत कुमार | Published: May 29, 2019 09:20 AM2019-05-29T09:20:32+5:302019-05-29T09:20:32+5:30
इसी साल अप्रैल में पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें मिली अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
प्रवर्तन निदेशायल ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली-एनसीआर और बीकानेर में जमीन खरीद और दूसरी बेनामी संपत्ति के मामलों में पूछताछ के लिए समन भेजा है। वाड्रा को गुरुवार को नये सिरे पूछताछ के लिए 10.30 बजे ईडी के कार्यालय आने को कहा गया है। इसी साल अप्रैल में पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें मिली अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर वाड्रा को 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन के ब्रिंसटन स्क्वॉयर, 12 में करीब 17 करोड़ का घर खरीदने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने वाड्रा की जमानत का विरोध करते हुए अपनी याचिका में कहा है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
रॉबर्ट वाड्रा ने हाल में विदेश जाने की भी कोर्ट से अनुमति मांगी थी और उनकी याचिका अभी विचाराधीन है। ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को जमानत देते हुए निर्देश दिये थे कि वे बिना इजाजत के देश छोड़ कर नहीं जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब भी जरूरत होगी वाड्रा पूछताछ और जांच के लिए उपस्थित होंगे।
ईडी के अनुसार उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मनोज अरोड़ा के खिलाफ ये मामला फरार आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच के दौरान सामने आई भूमिका के बाद किया गया है। इसमें कहा गया है कि लंदन की संपत्ति पहले संजय भंडारी की ओर से 17 करोड़ में खरीदी गई और फिर 2010 में इसी रकम पर बेच दी गई। जबकि, इसके नवीनीकरण और दूसरी चीजों में अतिरिक्त करीब 60 लाख रुपये खर्च हुए। साथ ही ईडी ने दिल्ली-एनसीआर में लैंड डील और दूसरी संपत्तियों के बारे में भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करना चाहता है।