‘इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश’ पोंजी घोटाले में 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई
By भाषा | Published: December 13, 2019 04:37 PM2019-12-13T16:37:27+5:302019-12-13T16:37:27+5:30
प्रवर्तन निदेशालय ने बयान में कहा कि आरोपी कंपनी और उसके प्रवर्तकों ‘इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश’ के नाम पर ग्राहकों से विभिन्न योजनाओं या हज-उमराह योजना के तहत धन जुटाया और उन्हें 15 प्रतिशत मासिक तक के भारी रिटर्न का वादा किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ‘इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश’ पोंजी घोटाले में धन शोधन रोधक कानून के तहत बेंगलुरु की एक कंपनी की 10 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं।
इस मामले में आरोपी कंपनी एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लि. और उसके प्रवर्तक हैं। यह मामला बड़ी संख्या में निवेशकों को चूना लगाने से संबंधित है। पिछले साल कर्नाटक में यह मामला काफी चर्चा में रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने बयान में कहा कि आरोपी कंपनी और उसके प्रवर्तकों ‘इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश’ के नाम पर ग्राहकों से विभिन्न योजनाओं या हज-उमराह योजना के तहत धन जुटाया और उन्हें 15 प्रतिशत मासिक तक के भारी रिटर्न का वादा किया।
बयान में कहा गया कि कंपनी को इस तरह धन जुटाने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह न तो रिजर्व बैंक और न ही सेबी के पास उसकी सामूहिक निवेश योजना के तहत पंजीकृत है। ईडी ने कहा कि कंपनी ने शुरुआत में नए निवेशकों से हासिल धन के जरिये मौजूदा निवेशकों से मुनाफा साझा किया।
बयान में कहा गया है कि बेंगलुरु के विभिन्न इलाकों में जमीन और आवासीय फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कुर्क अचल संपत्तियों का मूल्य 8.8 करोड़ रुपये है जबकि कुर्क की गई चल संपत्तियां 1.4 करोड़ रुपये की हैं।