ईडी की याचिका ‘गुप्त एजेंडे’ के तहत दायर की गई है, उसे खारिज किया जाए: केरल सरकार
By भाषा | Updated: March 30, 2021 00:03 IST2021-03-30T00:03:11+5:302021-03-30T00:03:11+5:30

ईडी की याचिका ‘गुप्त एजेंडे’ के तहत दायर की गई है, उसे खारिज किया जाए: केरल सरकार
कोच्चि, 29 मार्च केरल सरकार ने उच्च न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज करने की गुजारिश की है जिसमें सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया गया है।
जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि ईडी की याचिका ‘गुप्त मकसद’ और ‘गुप्त एजेंडे’ से दायर की गई है।
ईडी ने 23 मार्च को दायर याचिका में आरोप लगाया था कि भारी मात्रा में सोने की तस्करी के मामले में बड़े स्तर पर आर्थिक अपराध की धनशोधन रोकथाम निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही वैधानिक जांच को पटरी से उतारने के ‘गुप्त मकसद’ से उसके अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अपराध शाखा ने 17 मार्च को एक मामला दर्ज किया था जो अपराध शाखा की टीम की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर आधारित है। वह एक ऑडियो क्लिप के लीक होने की जांच कर रही है जो कथित रूप से सुरेश की है।
प्राथमिकी के मुताबिक, सोना तस्करी के मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों ने 12-13 अगस्त 2020 को सुरेश से पूछताछ करते हुए उसे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने के लिए कथित रूप से मजबूर किया ताकि फर्जी सबूत गढ़े जा सकें।
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