ईडी ने बीपीएसएल के खिलाफ धनशोधन मामले में 1.74 करोड रुपये की संपत्ति जब्त की
By भाषा | Published: October 8, 2021 08:35 PM2021-10-08T20:35:49+5:302021-10-08T20:35:49+5:30
नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 1.74 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
ईडी ने कहा कि बीपीएसएल के लिए पूर्व ‘रिजोल्यूशन प्रोफेशनल’ महेंद्र कुमार खंडेलवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीपीएसएल का राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में समाधान प्रक्रिया जारी है।
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘खंडेलवाल ने आपराधिक गतिविधि के माध्यम से दूसरों के साथ मिलकर और मिलीभगत से बीपीएसएल के एक कोयला आपूर्तिकर्ता से कमीशन के माध्यम से 1,73,63,488 रुपये की आय अर्जित की थी।’’ बयान में कहा गया, ‘‘उक्त कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप विभिन्न बैंकों द्वारा बीपीएसएल को दिए गए कर्ज में से उनके परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से धन की अवैध रूप से हेराफेरी हुई।’’
ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अप्रैल 2019 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि बीपीएसएल ने 33 विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और 30 जनवरी 2018 तक बकाया राशि 47,204 करोड़ रुपये थी।
ऋणदाताओं के समूह में अग्रणी बैंक-पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 31 दिसंबर 2015 को बीपीएसएल के खाते को एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्तियां) के रूप में घोषित किया था, इसके बाद अन्य बैंक या वित्तीय संस्थानों ने इसी तरह की कार्रवाई की।
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