DUSU Elections 2024: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव आज, हाईकोर्ट के आदेश पर मतगणना पर लगी रोक
By अंजली चौहान | Updated: September 27, 2024 10:17 IST2024-09-27T10:16:10+5:302024-09-27T10:17:42+5:30
DUSU Elections 2024: मनोनीत मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है लेकिन वोटों की गिनती तब तक नहीं होगी जब तक अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती कि संपत्ति का विरूपण हटा दिया गया है।

DUSU Elections 2024: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव आज, हाईकोर्ट के आदेश पर मतगणना पर लगी रोक
DUSU Elections 2024: राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्रसंघ चुनाव हो रहे हैं। डूसू चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के छात्र विंग चुनाव में खड़े हैं। शुक्रवार, 27 सितंबर को होने वाले मतदान के बाद मतगणना के नतीजे साफ कर दिए जाते हैं। हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद डूसू चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी गई है। इस पर तब तक रोक रहेगी, जब तक पोस्टर, होर्डिंग और भित्तिचित्र समेत सभी विरूपण सामग्री हटा नहीं दी जाती और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल नहीं कर दिया जाता। मनोनीत मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक अदालत को यह संतुष्टि नहीं हो जाती कि संपत्ति को विरूपित करने वाली सामग्री हटा दी गई है।
#WATCH | Delhi University Students' Union (DUSU) election taking place today. Visuals from outside Miranda House. For day classes, voting will be held from 8.30 am to 1 pm while for the evening shift, it will be held from 3 pm to 7.30 pm.
— ANI (@ANI) September 27, 2024
Delhi HC y'day allowed DU to continue… pic.twitter.com/wTXEsGnlXa
गौरतलब है कि चुनाव की मतगणना शनिवार को होने वाली थी। पीठ ने कहा, "यह अदालत निर्देश देती है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय (छात्र संघ) चुनाव या कॉलेज चुनाव में तब तक मतगणना नहीं होगी, जब तक कि अदालत को यह संतुष्टि नहीं हो जाती कि पोस्टर, होर्डिंग, भित्तिचित्र, स्प्रे पेंट हटा दिए गए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है।"
कोर्ट विश्वविद्यालय को एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम और मतपेटियों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को एमसीडी और दिल्ली मेट्रो सहित नागरिक अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो कि विरूपण को हटाने में हुआ था। साथ ही अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय इसके बाद उम्मीदवारों से यह राशि वसूल सकता है। इसने विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों को उम्मीदवारों को अनुशासित करने और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।
#WATCH | Delhi: NSUI national president Varun Choudhary says, "Voting for DUSU elections is being held today. We can see that students are worried about paper leaks and fee hikes. NSUI is going to win all 4 seats today. DU students are going to vote for the NSUI panel...I appeal… https://t.co/cqJ06gjmbupic.twitter.com/XXByyycnTP
— ANI (@ANI) September 27, 2024
हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, “यह आपकी विफलता है। यह डीयू द्वारा पर्यवेक्षण की कमी के कारण हुआ है। आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। नागरिक एजेंसियां इसके लिए भुगतान नहीं कर सकती हैं। आप किसी भी चीज की निगरानी नहीं कर रहे हैं। आप कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। आप कभी भी अदालत में यह कहने नहीं आए कि मेरे आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह निजी लोग हैं जो हमारे संज्ञान में आए हैं।"
अदालत ने विश्वविद्यालय से उम्मीदवारों को स्पष्ट संदेश भेजने और अपने पास निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा, “डीयू जो हो रहा था, उसके साथ खुशी-खुशी चल रहा था। यह कोई रुख नहीं अपना रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है... आप मानकों को गिरने दे रहे हैं।"
अदालत ने कहा कि डीयू के कुलपति ने कोई मजबूत व्यवस्था लागू की होगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पीठ ने आश्चर्य जताया कि ये उम्मीदवार बिना नंबर की आलीशान कारों का इस्तेमाल प्रचार में कैसे कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय, जहां लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, 21 उम्मीदवारों से निपटने में सक्षम नहीं है और कहा कि समस्या "इच्छाशक्ति की कमी और साहस की कमी" है। पीठ ने कहा, "ये 21 छात्र पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? आपको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।" पीठ ने मामले को 21 अक्टूबर को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया।
VIDEO | Delhi University Students' Union (DUSU) elections: Heavy security at DU north campus.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2024
Students from different DU colleges are casting their votes to elect new representatives for the central panel positions of president, vice president, secretary and joint secretary.… pic.twitter.com/BBJJju7uQA