लाइव न्यूज़ :

Coronavirus Update: कोविड-19 के कारण अब अप्रैल बजाय एक जुलाई से लागू होंगे स्टाम्प शुल्क अधिनियम के संशोधन

By भाषा | Updated: March 31, 2020 16:39 IST

वित्त मंत्रालय ने जारी वक्तव्य में कहा कि सरकार ने कर चोरी को रोकने और स्टाम्प शुल्क लगाने की प्रणाली को तर्कसंगत और सुचारू बनाने के लिए वित्त विधेयक 2019 के जरिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन किया है। इसमें किये गये बदलावों को एक अप्रैल 2020 से लागू होना था।

Open in App
ठळक मुद्देराजस्व विभाग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि संशोधित प्रावधान अब एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। संशोधनों के जरिये यह प्रावधान किया गया है कि महाराष्ट्र में लागू की जारी रही स्टाम्प शुल्क दरों को एक मानक के तौर पर लिया जायेगा।

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि स्टाम्प शुल्क कानून में किए गए संशोधन अब एक अप्रैल के बजाय एक जुलाई 2020 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने जारी वक्तव्य में कहा कि सरकार ने कर चोरी को रोकने और स्टाम्प शुल्क लगाने की प्रणाली को तर्कसंगत और सुचारू बनाने के लिए वित्त विधेयक 2019 के जरिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन किया है। इसमें किये गये बदलावों को एक अप्रैल 2020 से लागू होना था।

राजस्व विभाग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि संशोधित प्रावधान अब एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों के जरिये यह प्रावधान किया गया है कि महाराष्ट्र में लागू की जारी रही स्टाम्प शुल्क दरों को एक मानक के तौर पर लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि देश में स्टाम्प शुल्क से होने वाले कुल संग्रह में 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले महाराष्ट्र का होता है। 

इसमें यह भी संशोधन किया गया है कि वित्तीय प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त पर देय स्टाम्प शुल्क खरीदार या विक्रेता में से किसी एक से ही वसूला जाये। जबकि मौजूदा व्यवस्था में दोनों पर ही यह शुल्क लगाया जाता है। इस संशोधन के जरिये शेयर बाजारों में होने वाली प्रतिभूति लेनदेन में स्टाम्प शुल्क लगाने की बेहतर व्यवस्था की गई है। 

इस बदलाव को पहले एक अप्रैल 2020 से लागू होना था लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुये इसे एक जुलाई 2020 से लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार ने इस साल जनवरी में इसकी लागू होने की प्रभावी तिथि को 9 जनवरी से बदलकर एक अप्रैल 2020 कर दिया था। जिसे अब और बढ़ाकर एक जुलाई कर दिया गया है।

टॅग्स :कोरोना वायरसकोरोना वायरस लॉकडाउन
Open in App

संबंधित खबरें

स्वास्थ्यCOVID-19 infection: रक्त वाहिकाओं 5 साल तक बूढ़ी हो सकती हैं?, रिसर्च में खुलासा, 16 देशों के 2400 लोगों पर अध्ययन

भारत'बादल बम' के बाद अब 'वाटर बम': लेह में बादल फटने से लेकर कोविड वायरस तक चीन पर शंका, अब ब्रह्मपुत्र पर बांध क्या नया हथियार?

स्वास्थ्यसीएम सिद्धरमैया बोले-हृदयाघात से मौतें कोविड टीकाकरण, कर्नाटक विशेषज्ञ पैनल ने कहा-कोई संबंध नहीं, बकवास बात

स्वास्थ्यमहाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 12 मामले, 24 घंटों में वायरस से संक्रमित 1 व्यक्ति की मौत

स्वास्थ्यअफवाह मत फैलाओ, हार्ट अटैक और कोविड टीके में कोई संबंध नहीं?, एम्स-दिल्ली अध्ययन में दावा, जानें डॉक्टरों की राय

भारत अधिक खबरें

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट