डीयू ने तदर्थ, संविदा कर्मचारियों के लिये सवैतनिक मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी
By भाषा | Updated: December 17, 2021 20:19 IST2021-12-17T20:19:08+5:302021-12-17T20:19:08+5:30

डीयू ने तदर्थ, संविदा कर्मचारियों के लिये सवैतनिक मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने शुक्रवार को तदर्थ व संविदा कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को मंजूरी दे दी और विश्वविद्यालय द्वारा नैनोमेडिसिन संस्थान स्थापित करने से संबंधित चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया।
तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए या नहीं, इसपर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था।
समिति के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, ''इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि मातृत्व अवकाश प्राप्त करना मां तथा बच्चे की शारीरिक व भावनात्मक भलाई के लिए एक बुनियादी और महत्वपूर्ण आवश्यकता है, समिति सिफारिश करती है कि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में तदर्थ/संविदा पर कार्यरत शिक्षण व गैर-शिक्षण महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का भुगतान किया जाए।''
समिति ने यह भी कहा कि तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए काम पर रखा जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ''... ऐसी महिला कर्मचारियों को विश्वविद्यालय/कॉलेजों द्वारा अधिकतम 26 सप्ताह के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।''
समिति ने यह भी कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
शिक्षकों ने इस कदम का स्वागत किया है।
'डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट' की सचिव आभा देव हबीब ने कहा, ''डीयू की कार्यकारी परिषद ने आज तदर्थ शिक्षकों / संविदा कर्मचारियों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दे दी। यह विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में कार्यरत हजारों महिला शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है और शिक्षकों तथा अनेक व्यक्ति विशेष के सामूहिक और निरंतर कार्य का परिणाम है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।