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25 मई से घरेलू उड़ानों के लिए बदले नियम, सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वालों को मंजूरी, पढ़ें ये 20 नई गाइडलाइन

By पल्लवी कुमारी | Updated: May 21, 2020 13:15 IST

भारत में घरेलू विमान सेवाएं 24 मार्च की आधी रात से बंद हैं। इससे पहले 19 मार्च को सरकार ने सभी विमानन कंपनियों को यह निर्देश दिया था कि 22 मार्च से कोई भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान भारत से नहीं भरी जाएगी। देश में फिलहाल अब भी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है।

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ठळक मुद्देनागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू होंगी। यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिलन इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।

नई दिल्ली: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने 25 मई से घरेलू उड़ानें पुन आरंभ करने के खातिर हवाईअड्डों के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं (SOP) जारी की है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के लिए यात्रा के जो भी निमय दिए गए हैं, उनका पालन नहीं करने पर उड़ान भरने वाले यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एएआई देश में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं। कोरोना वायरस को लेकर 25 मार्च 2020 से देश में जारी लॉकडाउन के वक्त से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी है। आइए जानें 25 मई से फ्लाइट में यात्रा करने वालों को अब किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। 

1. फ्लाइट में सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को उड़ान की मंजूरी मिलेगी। एयरपोर्ट पर कोई फिजिकल चेकिंग नहीं होगी। 2. यात्री केवल एक बैग ही साथ ही ले जा सकेंगे। विशेष मामलों के अलावा यात्रियों के ट्रोली की मंजूरी नहीं होगी। आपको इसके लिए वाजिब कारण बताना होगा।3. फ्लाइट के क्रू मेंबर भी पूरी तरह से प्रोटेक्टिव यानी PPE किट के साथ एयरपोर्ट पर तैनात होंगे।4. विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए हवाई संचालकों द्वारा हैंड सैनिटाइटर उपलब्ध कराए जाएंगे।5.आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा यात्रा कपने वाले सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। इस ऐप पर हरे रंग को न दिखाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

6. यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिलन इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।7.वाईअड्डा संचालकों को टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त करने के लिए उचित प्रबंध करने होंगे।8.यात्रियों को विमान डिपार्चर के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है। टर्मिनल के अंदर वही लोग घुस सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटों में हो।9.टर्मिनल में जाने से पहले सभी यात्रियों के लिए ग्‍लब्‍स और मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा।10. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।11.टर्मिनल भवनों और लाउंज, विमान में समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। बोर्डिंग के दौरान मैग्जीन या न्यूजपेपर ले जाने की मनाही है। 12.केवल निजी वाहनों या चुनिंदा कैब सेवाओं को यात्रियों और कर्मचारियों को हवाई अड्डे ले जाने की अनुमति होगी। 13. फ्लाइट में किसी प्रकार का खाना और ड्रिंक सर्व नहीं किया जाएगा। फ्लाइट में सिर्फ यात्रियों को पानी की सुविधा मिलेगी। 

14.अगर किसी भी शख्स की फ्लाइट में तबीयत खराब होती (कोरोना लक्षण) है तो क्रू-मेंबर को बताना होगा। 15. सारे यात्रियों को हाइजीन बनाकर रखना होगा। फेस-टू-फेस आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। 16. यात्रियों को प्रस्थान से कम से कम 60 मिनट पहले चेक-इन प्रक्रिया और सामान ड्रॉप को पूरा करना होगा। 17. विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार द्वारा निर्धारित किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का पालन करना होगा। 18. विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। 19.विमानन कंपनियां यात्रियों को सूचित करेंगी कि उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले उन्हें हवाईअड्डे पहुंचना होगा। 20. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले यात्री को उड़ान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। 

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