दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें पुलिस महानिदेशक : म.प्र उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: May 7, 2021 22:18 IST2021-05-07T22:18:26+5:302021-05-07T22:18:26+5:30

Director General of Police should take strict action against those who blacklisted drugs: MP High Court | दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें पुलिस महानिदेशक : म.प्र उच्च न्यायालय

दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें पुलिस महानिदेशक : म.प्र उच्च न्यायालय

जबलपुर (मप्र), सात मई मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने कोविड-19 उपचार में आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य जीवक रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में विशेष दल गठन करने एवं सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक तथा न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने कोरोना वायरस संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को यह निर्देश दिया है।

अदालत ने यह निर्देश मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर सहित अन्य शहरों में कोविड-19 उपचार में आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य जीवक रक्षक दवाओं की कथित रूप से हो रही कालाबाजारी करने के लिए लगाई गई याचिकाओं पर दिये हैं।

यह जानकारी न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने शुक्रवार को दी है।

मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की गई है।

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Web Title: Director General of Police should take strict action against those who blacklisted drugs: MP High Court

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