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स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा को लेकर दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, कहा- आनी चाहिए शर्म

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 21, 2022 14:30 IST

दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जश्न मना रहे हैं लेकिन उन्हें इसे 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में शर्म आनी चाहिए। पिछड़ों के आरक्षण के लिए मोदी सरकार संशोधन क्यों नहीं ला रही है?

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ठळक मुद्देशीर्ष अदालत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शेष 14 प्रतिशत ओबीसी के लिए पहले के 27 प्रतिशत से बचा है।

भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाने के लिए निशाना साधा। ऐसे में सिंह ने कहा कि उन्हें कोटा को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने पर शर्म होनी चाहिए। 

शीर्ष अदालत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दी थी। चौहान ने आदेश का स्वागत किया था और दावा किया था कि उनकी सरकार ने समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम जश्न मना रहे हैं लेकिन उन्हें इसे 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में शर्म आनी चाहिए। पिछड़ों के आरक्षण के लिए मोदी सरकार संशोधन क्यों नहीं ला रही है?

अदालत के आदेश के बाद कांग्रेस का कहना है कि उसने आरक्षण की ऊपरी सीमा को 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है, जिसके कारण समुदाय अपनी सरकार द्वारा दिए गए 27 प्रतिशत कोटा का आनंद नहीं ले पाएगा। वहीं, रिपोर्टर्स से बात करते हुए सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हम अन्य वर्गों के लिए 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण को कम नहीं कर सकते। 

उन्होंने ये भी कहा कि शेष 14 प्रतिशत ओबीसी के लिए पहले के 27 प्रतिशत से बचा है। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायतों में ओबीसी का आधा पद कम हो गया है। हमने अपनी सरकार के दौरान पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। भाजपा की मंशा उनके प्रति ठीक नहीं है। वे संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव होने पर वे पंचायतों और नगर निगमों से जबरन वसूली नहीं कर पाएंगे। 

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की और हाल ही में अधिसूचित परिसीमन के आधार पर चुनाव के संचालन की अनुमति देने के लिए आदेश पारित किया था। आवेदन में राज्य सरकार ने अदालत से 12 मई की दूसरी रिपोर्ट में ओबीसी आयोग की सिफारिश के आधार पर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए चार सप्ताह के भीतर ओबीसी के लिए आरक्षण को अधिसूचित करने की अनुमति देने का भी आग्रह किया था।

दूसरी रिपोर्ट में ओबीसी के लिए प्रावधान किए जाने वाले स्थानीय निकाय-वार आरक्षण के अनुपात पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि इस अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण सीमा को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस एएस ओका और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं।

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