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तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री का बंगला खाली करने का आदेश

By एस पी सिन्हा | Updated: February 9, 2019 02:02 IST

उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के लिए यह सरकारी आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सात जनवरी को खारिज कर दी थी.

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उच्चतम न्यायालय ने बिहार में उपमुख्यमंत्री के लिए आरक्षित सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायालय ने सरकारी बंगला खाली करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने पर तेजस्वी पर 50,000 रूपए जुर्माना भी किया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तेजस्वी को आदेश दिया कि वह प्रतिपक्ष के नेता के लिए आबंटित अन्य आवास में स्थानांतरित हों. राजद के नेता तेजस्वी इस समय राज्य विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और उन्होंने इस याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी थी.

उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के लिए यह सरकारी आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सात जनवरी को खारिज कर दी थी. इससे पहले, छह अक्तूबर, 2018 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में आबंटित बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी. एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को सरकार में मंत्री के रूप में उसके पद के अनुरूप पटना में एक पोलो रोड, बंगला आबंटित किया गया है. वह इस बारे में लिए गए फैसले पर सिर्फ इसलिए शिकायत नहीं कर सकते कि यह बंगला उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है. इस समय यादव राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से चंद कदमों की दूरी पर पांच, देश रत्न मार्ग बंगले में रह रहे हैं. यह बंगला उन्हें 2015 में उस समय आबंटित किया गया था, जब वह उपमुख्यमंत्री थे.

राज्य सरकार देगी एक सप्ताह का समय

भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है. उन्होंने कहा कि सरकार तेजस्वी को बंगला खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय देगी. हजारी ने कहा कि हमने अभी तक कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की थी. संविधान बचाओ रैली करने वाले खुद संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं. हम कोर्ट के फैसले का अवलोकन करेंगे. इसके बाद पटना प्रशासन को बंगला खाली करवाने का आदेश देंगे. इसके लिए तेजस्वी को मानवता के नाते एक हफ्ते का समय देंगे. 

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