दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ायी

By भाषा | Updated: December 30, 2020 22:26 IST2020-12-30T22:26:29+5:302020-12-30T22:26:29+5:30

Delhi Transport Department extended validity of many documents including driving license till 31 March | दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ायी

दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ायी

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस, सभी प्रकार के परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र समेत विभिन्न दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है।

परिवहन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया।

इसमें कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, सभी प्रकार के परमिट, पंजीकरण, गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र समेत विभिन्न दस्तावेजों, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गयी थी या 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रही है, अब उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हालिया परामर्श के अनुरूप दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है।

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Web Title: Delhi Transport Department extended validity of many documents including driving license till 31 March

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