दिल्ली: महाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 31 मार्च तक बढ़ाई गई हिरासत

By अंजली चौहान | Published: March 18, 2023 12:11 PM2023-03-18T12:11:39+5:302023-03-18T12:40:25+5:30

सुकेश चंद्रशेखर की शनिवार को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद उसकी रिमांड को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है

Delhi Sukesh Chandrasekhar did not get relief from the court custody extended till March 31 | दिल्ली: महाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 31 मार्च तक बढ़ाई गई हिरासत

फाइल फोटो

Highlightsमहाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट से मिला बड़ा झटका31 मार्च तक बढ़ाई गई सुकेश की हिरासत सुकेश की याचिका पर भी कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहा सुकेश चंद्रशेखर को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है और सुकेश की न्यायिक हिरासत को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की गई। सुकेश ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि जज द्वारा उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है जिसके कारण उसके मामले को ट्रांसफर किया जाए।

हालांकि, कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सुकेश की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को पीठासीन अधिकारियों पर इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। 

गौरतलब है कि इससे पहले 24 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को चंद्रशेखर की तीन दिन की रिमांड मंजूर की थी, जिसे हार ही में जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सुकेश को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर जपना एम सिंह को फोन किया और उनसे पैसे वसूले। 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय का मामला सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ एआईएडीएमके के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन से कथित रूप से पैसे लेने के दिल्ली पुलिस मामले पर आधारित है। तमिलनाडु में आरके नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वीके शशिकला गुट के लिए उपचुनाव में चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए उसने कथित रूप से चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पैसे लिए हैं। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 में मुख्य रिश्वत मामले पर रोक लगा दी थी। चंद्रशेखर को एक अन्य मामले में हिरासत में रहते हुए जेल से गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 2022 में निचली अदालत ने पीएमएलए में उनके खिलाफ आरोप तय किए।

चंद्रशेखर पर फार्मा प्रमुख रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये निकालने के लिए शीर्ष सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण करने का भी आरोप लगाया गया है। कथित ठग का दावा किया गया था कि अदिति सिंह ने अपने पति की रिहाई के वादे के साथ घोटाला किया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में था।

Web Title: Delhi Sukesh Chandrasekhar did not get relief from the court custody extended till March 31

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