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दिल्ली दंगा मामले में डीसीपी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने जांच की स्थिति को दयनीय बताया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 6, 2021 15:02 IST

दिल्ली दंगे के एक मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने पाया कि कई मामलों में जिन तीन लोगों का नाम आया पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की तब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पूर्वोत्तर उपायुक्त (डीसीपी) से मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

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ठळक मुद्देयह एफआईआर एक मुस्लिम शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया था.बचाव पक्ष ने कहा कि तीनों आरोपी व्यक्ति दिल्ली दंगे के एक अन्य मामले में भी वांटेड है जिसमें एक लाउडस्पीकर को 100-150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी.दालत ने पाया कि उस मामले में भी तीनों आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई.

नई दिल्ली: बीते 10 दिनों में दूसरी बार दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा से जुड़े एक मामले की जांच की दयनीय हालत के लिए पुलिस को लताड़ लगाई है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जब अदालत ने पाया कि कई मामलों में जिन तीन लोगों का नाम आया पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की तब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पूर्वोत्तर उपायुक्त (डीसीपी) से मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

यह एफआईआर एक मुस्लिम शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसके घर में भागीरथी विहार के दंगों के दौरान तोड़फोड़ और लूटपाट किए जाने के साथ जला दिया गया था.

इस मामले में 5 अक्टूबर को तीन पुलिस गवाहों से सवाल-जवाब के साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाह खत्म हो गए. हेड कांस्टेबल सनोज ने कहा कि उन्होंने दंगे में कथित तौर पर शामिल तीन लोगों की पहचान की है. हालांकि, मामले के जांच अधिकारी सहायक सब-इंस्पेक्टर राम दास ने कहा कि सनोज के नाम बताने के बाद भी उन्होंने उन तीनों आरोपियों से पूछताछ नहीं की.

बचाव पक्ष ने कहा कि तीनों आरोपी व्यक्ति दिल्ली दंगे के एक अन्य मामले में भी वांटेड है जिसमें एक लाउडस्पीकर को 100-150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. अदालत ने पाया कि उस मामले में भी तीनों आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई.

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