दिल्ली दंगे: बहन की शादी में शरीक होने के लिये आरोपी को ''मानवीय आधार'' पर अंतरिम जमानत
By भाषा | Published: December 9, 2020 08:20 PM2020-12-09T20:20:30+5:302020-12-09T20:20:30+5:30
नयी दिल्ली, नौ दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित दो मामलों में आरोपी को बहन की शादी में शरीक होने के लिये बुधवार को ''मानवीय आधार'' पर जमानत दे दी।
अदालत ने कहा कि यह तथ्य है कि शुभम चार बहनों का ''इकलौता भाई'' है और उनमें से एक बहन की शादी होने जा रही है, जिसमें उसे बहुत से काम करने हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी को दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपये के मुलचके और इतनी ही जमानत राशि पर 10 से 12 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शुभम को फरवरी में दयालपुर इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दो स्थानीय लोगों की हत्या से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।