दिल्ली दंगा : उच्च न्यायालय मंगलवार को जामिया के छात्र तनहा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा
By भाषा | Published: June 14, 2021 09:10 PM2021-06-14T21:10:55+5:302021-06-14T21:10:55+5:30
नयी दिल्ली, 14 जून दिल्ली उच्च न्यायालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। तनहा को पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने जमानत याचिका पर 18 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तनहा ने एक निचली अदालत के 26 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि आरोपी ने पूरी साजिश में कथित रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस आरोप को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार है कि आरोप प्रथम दृष्टया सच प्रतीत होते हैं।
उच्च न्यायालय ने चार जून को तनहा को 13 से 26 जून तक दो सप्ताह के लिए हिरासत में अंतरिम जमानत दी, ताकि वह 15 जून से होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर अध्ययन करने और परीक्षा में शामिल होने के लिए यहां एक होटल में रह सके। दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया था और दलील दी थी कि दंगे पूर्व नियोजित थे और एक साजिश रची गई थी, जिसमें तनहा एक हिस्सा था।
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