पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं: दिल्ली पुलिस सूत्र
By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2023 02:13 PM2023-05-31T14:13:43+5:302023-05-31T14:15:44+5:30
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के सिलसिले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अब तक कोई सहायक सबूत नहीं मिला है।
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के सिलसिले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अब तक कोई सहायक सबूत नहीं मिला है। समाचार एजेंसी एएनआई ने शीर्ष सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस 15 दिनों के भीतर मामले पर अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगी।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, "15 दिनों के भीतर हम अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। यह चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट के रूप में हो सकती है।" दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आगे कहा कि पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया, "प्राथमिकी में जोड़े गए पोस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) की धाराओं में सात साल से कम की कैद है, इसलिए जांच अधिकारी अभियुक्तों की मांग के अनुसार गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। न तो वह गवाह को प्रभावित कर रहा है और न ही सबूत नष्ट कर रहा है।"
विनेश फोगाट और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग, साक्षी मलिक सहित देश के शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है।