दिल्ली मेयर चुनाव तीसरी बार हुआ रद्द, 'आप' जाएगी सुप्रीम कोर्ट

By अंजली चौहान | Published: February 6, 2023 03:31 PM2023-02-06T15:31:41+5:302023-02-06T15:36:15+5:30

मालूम हो कि ये तीसरी बार है कि जब मेयर चुनाव नहीं हो सके। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को आयोजित बैठक में भी पार्षदों ने सदन में खूब हंगामा किया था।

Delhi mayor election canceled for the third time AAP will go to Supreme Court | दिल्ली मेयर चुनाव तीसरी बार हुआ रद्द, 'आप' जाएगी सुप्रीम कोर्ट

(photo credit: ANI twitter)

Highlightsदिल्ली में तीसरी बार टला मेयर चुनावआम आदमी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट का करेगी रुख'आप' का आरोप है कि बीजेपी मेयर चुनाव नहीं करवाना चाहती

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दो महीने बाद भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। सोमवार को तीसरी बार सदन में बुलाई गई बैठक में पार्षदों के हंगामे के कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। एमसीडी मेयर के चुनाव की मांग को लेकर अब आम आदमी पार्टीसुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि आज ही आम आदमी पार्टीसुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव के मुद्दे को लेकर जाएगी ताकि संविधान के हिसाब और अदालत की निगरानी में चुनाव हो सकें। 

मालूम हो कि ये तीसरी बार है कि जब मेयर चुनाव नहीं हो सके। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को आयोजित बैठक में भी पार्षदों ने सदन में खूब हंगामा किया था। बीजेपी और आप के पार्षद आपस में खूब नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। इसे बाद पीठासीन अध्यक्ष ने सदन को स्थागित कर दिया था। 

तीसरी बार आज सदन में करीब साढे़ 11 बजे कार्यवाही शुरू की गई। आधे घंटे की देरी के बाद पीठासीन सत्या शर्मा ने घोषणा की कि मेयर और डिप्टी मेयर और स्थायी पदों के चुनाव में एल्डरमैन मतदान कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद आप पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि बुजुर्ग वोट नहीं दे सकते हैं। इसके बाद विरोध को बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी शर्मा ने सदन को स्थगित कर दिया। 

सदन ने कार्यवाही भंग होने के बाद आप नेता आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम आज ही जाएंगे ताकि कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो सके। 'आप' नेता का कहना है कि बीजेपी ने कार्यवाही को रोकने की साजिश रची है ताकि मेयर चुनाव न हो सके। 

वहीं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर आरोप लगाया है कि 'आप' बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार, निकाय चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। हालांकि, 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने के बाद से अभी दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल सका है। 

Web Title: Delhi mayor election canceled for the third time AAP will go to Supreme Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे