Delhi Liquor Scam case: दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता कविता को बड़ा झटका, SC ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 22, 2024 11:36 AM2024-03-22T11:36:27+5:302024-03-22T11:38:07+5:30
Delhi Liquor Scam case: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है।
Delhi Liquor Scam case: दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस नेता कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
#BREAKING: Big Setback For K Kavitha
— Republic (@republic) March 22, 2024
Supreme Court remarked that it has to follow a uniform policy for all and can't allow people to approach the top court directly for bail as they are a politician
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कविता को पिछले हफ्ते दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता से निचली अदालत में जाने को कहा। पीठ ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और वह प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
Supreme Court issues notice on BRS leader K Kavitha's plea challenging her arrest in Delhi excise policy matter
— ANI (@ANI) March 22, 2024
(file photo) pic.twitter.com/WSliZJzhSg
पीठ ने कहा कि जहां तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका है, अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उससे जवाब देने को कह रही है। कविता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पीठ ने कहा, ‘‘प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी।’’
सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि इस समय वह मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रही। कविता ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत द्वारा उपरोक्त मौखिक टिप्पणी करने के बाद कविता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केवल एक अनुरोध, कृपया मुझे उच्च न्यायालय वापस जाने के लिए न कहें। फ़ैसला कीजिए। लेकिन देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। सबूत का एक भी टुकड़ा नहीं है। यह इस न्यायालय के आदेश के विपरीत है।
सिब्बल ने आगे विरोध किया और जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली बेंच से कहा कि माई लॉर्ड्स, हेमंत सोरेन के मामले में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट में क्या हो रहा है? यह तो हो न सकता।