Delhi: होटलों में तंदूर में कोयले के इस्तेमाल पर रोक, खुले में कचरा जलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना; बढ़ते AQI पर सरकार सख्त
By अंजली चौहान | Updated: December 10, 2025 09:19 IST2025-12-10T09:17:40+5:302025-12-10T09:19:17+5:30
Delhi air quality today: रेखा गुप्ता ने कहा कि खुले में कचरा जलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर जिला प्रशासन और एमसीडी 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

Delhi: होटलों में तंदूर में कोयले के इस्तेमाल पर रोक, खुले में कचरा जलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना; बढ़ते AQI पर सरकार सख्त
Delhi air quality today:दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए खुले में कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अधिकारियों को खुले में जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, दिल्ली के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और खुली खाने-पीने की जगहों पर तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम (MCD) खुले में कचरा जलाते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। गुप्ता ने एक ट्वीट में कहा, "हम सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे खुले में कचरा न जलाएं। आपका छोटा सा सहयोग एक बड़ा बदलाव ला सकता है।"
AQI में सुधार हुआ, लेकिन हवा 'खराब' श्रेणी में
दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 9, 2025
इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में… pic.twitter.com/uOyLseFzfB
ये कदम शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए उठाए गए हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पिछले कई दिनों से 'बहुत खराब' कैटेगरी में बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, मंगलवार को एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ और AQI 291 के साथ "खराब" कैटेगरी में रहा। हालांकि, शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं।
बुधवार सुबह दिल्ली भर में इसी तरह की AQI रीडिंग देखी गईं - बवाना में 283, अलीपुर में 264, जहांगीरपुरी में 313, बुराड़ी क्रॉसिंग में 272, पंजाबी बाग में 280 और आनंद विहार में 298, आदि।
दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने मंगलवार को एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 की धारा 31(A) के तहत दिल्ली में खाने-पीने की जगहों पर तंदूर में कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। प्रदूषण नियंत्रण संस्था ने कहा कि कोयले पर आधारित खाना बनाना स्थानीय प्रदूषण में एक बड़ा योगदान देता है। ये उपाय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का हिस्सा हैं और उत्सर्जन को कम करने के लिए स्टेज-I कार्रवाई के रूप में तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।
शहरी स्थानीय निकायों को कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल को तुरंत बंद करने के लिए जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।