दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिद्दीबप्पा की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

By भाषा | Published: April 13, 2021 03:19 PM2021-04-13T15:19:59+5:302021-04-13T15:19:59+5:30

Delhi High Court seeks response from NIA on Siddibappa's bail plea | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिद्दीबप्पा की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिद्दीबप्पा की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में 2016 में गिरफ्तार किये गए इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अब्दुल वाहिद सिद्दीबप्पा की जमानत याचिका पर एनआईए से मंगलवार को जवाब मांगा है। सिद्दीबप्पा ने मामले की सुनवाई में ''अत्यधिक विलंब'' होने के आधार पर जमानत मांगी है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति ए जे बंबानी की पीठ ने आरोपी की याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी कर मामले को सुनवाई के लिये छह मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

सिद्दीबप्पा की ओर से अधिवक्ता एस एम खान ने कहा कि आरोपी लगभग पांच साल से तिहाड़ जेल में बंद है और आठ साल पहले दर्ज हुए मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि वह जमानत इसलिये मांग रहे हैं क्योंकि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। अभी तक आरोप तय नहीं होने के चलते मामले की सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है।

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Web Title: Delhi High Court seeks response from NIA on Siddibappa's bail plea

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