सेक्स के लिए सहमति का मतलब निजी पलों को फिल्माना या साझा करना नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय का अहम फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 23, 2025 12:24 PM2025-01-23T12:24:30+5:302025-01-23T12:24:58+5:30

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति तक विस्तारित नहीं है।

delhi High Court says Consent For Sex Doesn't Extend To Filming, Sharing Private Moments important decision  | सेक्स के लिए सहमति का मतलब निजी पलों को फिल्माना या साझा करना नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय का अहम फैसला

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Highlightsअनुचित और अपमानजनक तरीके से उनके चित्रण तक विस्तारित नहीं है।भले ही शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी समय यौन संबंधों के लिए सहमति दी गई हो।

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन संबंध बनाने के लिए सहमति निजी क्षणों को फिल्माने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं देती है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति तक विस्तारित नहीं है। अदालत ने 17 जनवरी के फैसले में कहा, ‘‘भले ही शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी समय यौन संबंधों के लिए सहमति दी गई हो।

लेकिन ऐसी सहमति को किसी भी तरह से उसका अनुचित वीडियो बनाने और सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट करने की सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता। शारीरिक संबंधों में शामिल होने की सहमति किसी व्यक्ति के निजी क्षणों के दुरुपयोग या शोषण या अनुचित और अपमानजनक तरीके से उनके चित्रण तक विस्तारित नहीं है।’’

Web Title: delhi High Court says Consent For Sex Doesn't Extend To Filming, Sharing Private Moments important decision 

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