99 साल की जर्जर इमारत में कब तक पढ़ाएगी आप सरकार, केजरीवाल दें जवाब
By भाषा | Published: September 23, 2018 03:43 PM2018-09-23T15:43:24+5:302018-09-23T15:45:05+5:30
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की एक पीठ ने दिल्ली सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है जिसमें यह बताया जाये कि छात्रों को अन्य स्कूलों में कब स्थानांतरित किया जायेगा।
नयी दिल्ली, 23 सितंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से पूछा है कि एक स्कूल की 99 वर्ष पुरानी जीर्णशीर्ण हो चुकी इमारत से छात्रों को कब स्थानांतरित किया जायेगा।
अदालत ने कहा कि वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की एक पीठ ने दिल्ली सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है जिसमें यह बताया जाये कि छात्रों को अन्य स्कूलों में कब स्थानांतरित किया जायेगा और इमारत की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए समय सीमा क्या है।
पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर ये निर्देश दिये। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली कैंट में स्थित राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खराब स्थिति में है।
दिल्ली सरकार ने इसे 1975 में अपने नियंत्रण में लिया था और इसे वह 100 फीसदी सहायता दे रही है। स्कूल की इमारत अत्यंत खराब स्थिति में है।
पूर्व में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अदालत में बताया था कि इमारत के संयुक्त निरीक्षण में पता चला है कि इसका निर्माण 1919 में किया गया था और वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां रहा जा सके।