सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भेजा नोटिस

By रुस्तम राणा | Published: December 1, 2022 12:55 PM2022-12-01T12:55:18+5:302022-12-01T14:17:10+5:30

दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Delhi High Court issues notice to Congress MP Shashi Tharoor in Sunanda Pushkar case | सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भेजा नोटिस

सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भेजा नोटिस

Highlightsपटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्त, 2021 को इस मामले में थरूर को दी थी क्लीन चिटनिचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने किया हाईकोर्ट का रुखसुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थीं

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। 

गौरतलब है कि सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और प्राथमिकी दर्ज की। जिसके बाद मामला अदालत में चला और एक ट्रायल कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सांसद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट न्यायमूर्ति डी के शर्मा ने दिल्ली पुलिस के वकील से थरूर के वकील को याचिका की प्रति प्रदान करने के लिए कहा। थरूर के वकील ने दावा किया कि याचिका की प्रति उन्हें नहीं दी गई थी और यह “जानबूझकर” एक गलत ईमेल आईडी पर भेजी गई थी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे। उच्च न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई के लिये सात फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है। महिला कारोबारी पुष्कर के यहां एक लग्जरी होटल में मृत पाए जाने के सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद थरूर को इस मामले में बरी किया गया था।

थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चलने के कारण दंपति होटल में ठहरा हुआ था। थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित भादंवि के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

Web Title: Delhi High Court issues notice to Congress MP Shashi Tharoor in Sunanda Pushkar case

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