हेट स्पीच मामलाः सोनिया गांधी सहित अन्य के खिलाफ FIR की मांग पर हाईकोर्ट ने जारी किया केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस

By रामदीप मिश्रा | Published: February 28, 2020 12:04 PM2020-02-28T12:04:21+5:302020-02-28T12:04:21+5:30

दिल्ली हाईकोर्टः याचिका में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, मुंबई से एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान तथा एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

Delhi High Court issues notice to Centre and others on plea seeking FIR against sonia, rahul, priyanka for hate speech | हेट स्पीच मामलाः सोनिया गांधी सहित अन्य के खिलाफ FIR की मांग पर हाईकोर्ट ने जारी किया केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा व अन्य के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। काईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल तय की है। 

बीते दिन लॉयर्स वॉइस की याचिका मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष आई थी। पीठ ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी थी। 

याचिका में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, मुंबई से एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान तथा एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कथित भड़काऊ भाषणों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। 

कुछ नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में अनेक याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। इनमें से हिंदू सेना की ओर से दायर एक याचिका में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई। 

याचिका में एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान पर कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि उनके बयान से ही दिल्ली में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, जिनमें कई लोगों की जान गई। 

Web Title: Delhi High Court issues notice to Centre and others on plea seeking FIR against sonia, rahul, priyanka for hate speech

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