दिल्ली उच्च न्यायालय से केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 9, 2024 04:06 PM2024-04-09T16:06:52+5:302024-04-09T16:26:16+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस तरह से केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद थी लेकिन उन्हें तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की याचिका दायर की गई थी।
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— Bar and Bench (@barandbench) April 9, 2024
Delhi High Court dismisses Chief Minister Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by ED and trial court order sending him to ED remand.#DelhiHighCourt@AamAadmiParty@dir_ed#ArvindKejiwalpic.twitter.com/AGaxnI94pv
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अनुमोदनकर्ता को माफ़ी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कि यदि आप प्रक्रिया पर संदेह करते हैं...तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं।
Delhi High Court says that the material collected by the ED reveals that Mr Arvind Kejriwal conspired with others. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convenor of AAP. Granting pardon to approver is not under ED's domain and is a… https://t.co/3MwWNRjI1s
— ANI (@ANI) April 9, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्ट के सामने जो मुद्दा है वह राजनीतिक दलों के नहीं, बल्कि जांच एजेंसी के मुद्दों पर विचार करता है। एक अदालत को निष्पक्ष होना चाहिए और कानून के अनुसार मामले का फैसला करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी के पास 'हवाला' के रूप में इकट्ठा किए गए सबूत पर्याप्त थे। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह का भी बयान है कि उसे गोवा चुनाव के लिए नकद में पैसा दिया गया था। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है, रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता।
Delhi High Court stated that ED was able to place enough material in the shape of 'Hawala' material, and statements of approver that he was given money in cash for Goa elections. Money was sent in cash for the Goa elections. The arrest is not in contravention of law, remand…
— ANI (@ANI) April 9, 2024
कोर्ट ने कहा कि यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी - एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता।
The contention that Kejriwal could have been questioned through VC is to be rejected. It is not for the accused to decide how the investigation is to be done. It cannot be as per the convenience of the Accused. This court won't set two sets of laws- One for the commons and the…
— ANI (@ANI) April 9, 2024
दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर ASG एसवी राजू ने कहा, "आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है।"
#WATCH दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर ASG एसवी राजू ने कहा, "आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं।… pic.twitter.com/gXLHgjMbpK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2024