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दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम के स्वास्थ्य को लेकर एम्स को दिया मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश

By अभिषेक पाण्डेय | Updated: October 31, 2019 12:40 IST

P Chidambaram: आईएनएस मीडिया मामले में ईडी की जांच का सामना करे रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को दिया निर्देश

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ठळक मुद्देदिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम के इलाज के लिए एम्स को दिया निर्देशहाई कोर्ट ने कहा कि एम्स चिदंबरम के फैमिली डॉक्टर को शामिल कर बनाए एक बोर्ड

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य मामले की जानकारी देने के लिए एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, और इसमें हैदराबाद के चिदबंरम के फैमिली डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल करने को है।

साथ ही कोर्ट ने एम्स को शुक्रवार से पहले इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। चिदंबरम के स्वास्थ्य मामले पर एम्स मेडिकल बोर्ड गुरुवार शाम 7 बजे बैठक करेगा।

कोर्ट ने ये आदेश मेडिकल आधार पर आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की अंतिरम जमानत की याचिका पर विचार करते हुए दिया। 

चिदंबरम को सोमवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी ‘क्रोहन’ से पीड़ित हैं।

चिदंबरम ने इलाज के लिए हैदराबाद जाने की मांगी थी इजाजत

एम्स का बोर्ड इस चिदबंरम को प्राइवेट वॉर्ड में स्थानांतरित किए जाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगा और अगर वह इसकी सिफारिश करता है तो चिदंबरम को आगे के इलाज के लिए प्राइवेट वॉर्ड में शिफ्ट किया जाएगा।

चिदंबरम ने अतंरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और उन्होंने कोर्ट से अपने फैमिली डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की देखरेख में हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी (Gastroenterology) में इलाज की इजाजत दिए जाने की अपील की थी।

कोर्ट ने ईडी की चिदंबरम की याचिक की थी खारिज 

इससे पहले बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। अदालत ने इस मामले में ईडी की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें चिदंबरम की एक दिन की रिमांड और मांगी गई थी। अदालत ने चिदंबरम को 24 से 30 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा था

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