दिल्ली: 2020 के बाद पहली बार रमजान के बाद भी खुला रहेगा मरकज निजामुद्दीन, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

By विशाल कुमार | Published: May 2, 2022 02:31 PM2022-05-02T14:31:38+5:302022-05-02T14:33:49+5:30

मार्च में, मस्जिद की केवल चार मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति देने वाले पुलिस के निर्देश को खारिज करते हुए अदालत ने रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों (जमीन और चार अन्य) पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी।

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दिल्ली: 2020 के बाद पहली बार रमजान के बाद भी खुला रहेगा मरकज निजामुद्दीन, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

Highlightsमार्च में अदालत ने रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी।जस्टिस जसमीत सिंह ने सभी मंजिलों के उपयोग पर पुलिस प्रतिबंध पर सवाल उठाया था।अदालत ने अपने पिछले अंतरिम आदेश को जारी रखा है। मस्जिद 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी।

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि मरकज निजामुद्दीन में मस्जिद बंगले वाली रमजान के महीने के बाद भी खुली रहेगी। मार्च 2020 के बाद यह पहली बार होगा कि रमजान या शब-ए-बरात के महीने के अलावा अन्य दिनों में मस्जिद में सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति होगी।

मरकज में प्रतिबंधों में ढील देने की मांग वाली अपनी याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वजीह शफीक ने कहा कि अदालत ने अपने पिछले अंतरिम आदेश को जारी रखा है। मस्जिद 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी।

मार्च में, मस्जिद की केवल चार मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति देने वाले पुलिस के निर्देश को खारिज करते हुए अदालत ने रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों (जमीन और चार अन्य) पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी।

जस्टिस जसमीत सिंह ने सभी मंजिलों के उपयोग पर पुलिस प्रतिबंध पर सवाल उठाया था और पूछा था कि क्या यह बेहतर नहीं होगा, अगर कोविड महामारी के दौरान, भक्तों को चार के बजाय पांच मंजिलों में फैलाया जाए।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के जमावड़े और विदेशियों के ठहरने के मामले में महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। 

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