नई दिल्लीः दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कई पाबंदी में छूट दी है। कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अब तक सिर्फ सिंगल ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा करने वाले सभी लोगों को छूट दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में निजी वाहनों में एकसाथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया।
आदेश में कहा गया है, ‘‘... खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनना अपराध बनाया गया है, इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एकसाथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।’’ दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत दो फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।
कोविड-19 के कारण लगाई गई पाबंदियां हटाने के दिल्ली सरकार के फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई बाजार संघों को उम्मीद बंधी है कि उनका व्यापार फिर पटरी पर आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में अब ‘हाइब्रिड’ माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से पढ़ाई नहीं होगी और सभी स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह खुलेंगे।