अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 12 जुलाई तक जेल में रहेंगे
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: June 29, 2024 17:17 IST2024-06-29T17:07:19+5:302024-06-29T17:17:47+5:30
केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल को उनकी सरकार की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
#BREAKING Delhi Court remands Chief Minister Arvind Kejriwal to judicial custody till July 12 in the CBI case related to alleged liquor policy scam. #ArvindKejriwal#CBIpic.twitter.com/ybBuR1OBpa
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2024
केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल को उनकी सरकार की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की पिछली हिरासत के बाद हुई है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल के लिए न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। आवेदन का केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने विरोध किया। विक्रम चौधरी ने दलील दी कि मामले की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आग्रह किया था कि जनवरी में केजरीवाल के खिलाफ कुछ सबूत एकत्र किए गए थे और उन्हें अप्रैल में पीसी अधिनियम के तहत अभियोजन मंजूरी मिल गई थी। दिल्ली के सीएम के वकील ने अदालत से कहा कि केजरीवाल को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि सीबीआई शीर्ष अदालत की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी।
चौधरी ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि सीबीआई को केस डायरी सहित मामले में केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई सभी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि अदालत की सहायता के लिए आवेदन दायर किया गया था। इस पर वेकेशन जज ने मौखिक रूप से कहा कि हालांकि जांच और पुलिस हिरासत के दौरान आईओ द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करना अदालत का दायित्व है, लेकिन यह अदालत और आईओ के बीच है।
इससे पहले मंगलवार को जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी।